


"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तर प्रदेश मे अधिनियम संखया:16/1995 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की स्थापना दिनांक : 08 / अगस्त /1994 से मानी गयी तथा यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है। संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना।